हर साल जुलाई आते ही एक ही बात सुनाई देती है — “31 जुलाई ITR की आखिरी तारीख है, जल्दी भर दो।” पर इस साल (आकलन वर्ष 2026-27) ये बात पूरी तरह सही नहीं है। और अगर आपने बिना समझे जल्दबाज़ी की या देर कर दी, तो दोनों में नुकसान हो सकता है।
इस साल एक ही तारीख सबके लिए नहीं है। आयकर विभाग ने अलग-अलग तरह के करदाताओं के लिए अलग-अलग डेडलाइन तय की है। ये पोस्ट इसी को साफ करती है — आपकी डेडलाइन कौन सी है, और चूकने पर क्या होता है।
इस साल की डेडलाइन — एक नहीं, कई
नौकरीपेशा और सामान्य करदाता (ITR-1, ITR-2): आम तौर पर आखिरी तारीख 31 जुलाई 2026 है।
बिज़नेस और प्रोफेशनल, जिनका ऑडिट ज़रूरी नहीं (ITR-3, ITR-4): इस साल इन्हें राहत मिली है — इनकी आखिरी तारीख बढ़ाकर 31 अगस्त 2026 कर दी गई है।
ऑडिट वाले मामले: इनके लिए तारीख आगे होती है — आम तौर पर 31 अक्टूबर 2026 के आसपास।
यानी अगर आप नौकरीपेशा हैं, तो जल्दी करनी है। और अगर आप छोटे बिज़नेस या प्रोफेशनल हैं जिनका ऑडिट नहीं होता, तो इस साल आपको एक महीना ज़्यादा मिला है।
पर ध्यान रहे — कौन सी तारीख आप पर लागू होती है, ये आपके income के प्रकार और सही ITR फॉर्म पर निर्भर करता है। गलत फॉर्म चुनने से डेडलाइन और प्रोसेसिंग दोनों गड़बड़ा सकती है।
डेडलाइन चूकने पर क्या नुकसान
ये वो हिस्सा है जिसे लोग हल्के में लेते हैं। समय पर ITR न भरने के असली नुकसान हैं:
जुर्माना (Late Fee)। देर से भरने पर एक तय जुर्माना लगता है, जो आपकी आमदनी के हिसाब से हज़ारों में हो सकता है।
ब्याज। अगर टैक्स बकाया है, तो देरी के हर महीने पर ब्याज जुड़ता जाता है।
नुकसान (Loss) आगे नहीं ले जा सकते। ये सबसे बड़ा और छुपा नुकसान है। अगर आपके बिज़नेस या पूँजी (capital) में नुकसान हुआ है, तो समय पर ITR भरने पर आप उसे अगले सालों के मुनाफे के खिलाफ इस्तेमाल कर सकते हैं — जिससे आगे टैक्स बचता है। पर डेडलाइन चूकने पर ये फायदा हमेशा के लिए खत्म हो जाता है।
लोन और वीज़ा में दिक्कत। ITR की कॉपी लोन, वीज़ा और कई जगह ज़रूरी होती है। न भरने पर आगे इनमें रुकावट आती है।
देर हो गई तो? — Belated Return
अगर आप अपनी डेडलाइन चूक जाते हैं, तो घबराइए मत — एक तय समय तक आप “belated return” (देर से भरा गया रिटर्न) भर सकते हैं, आम तौर पर अगले साल 31 मार्च तक। पर इसमें जुर्माना और ब्याज लगता है, और नुकसान आगे ले जाने का फायदा नहीं मिलता। इसलिए ये आखिरी रास्ता है, पहला नहीं।
जहाँ लोग गलती करते हैं
“31 जुलाई सबकी तारीख है” मान लेना। इस साल ऐसा नहीं है। अपनी सही तारीख जानिए।
गलत ITR फॉर्म चुनना। गलत फॉर्म से डेडलाइन, प्रोसेसिंग, और नोटिस — सब गड़बड़ा सकते हैं।
आखिरी दिन का इंतज़ार। पोर्टल पर भीड़, गलती की गुंजाइश, और कागज़ अधूरे — जल्दबाज़ी में सब होता है।
नुकसान की अनदेखी। बिज़नेस/capital loss वाले समय पर न भरकर एक बड़ा फायदा गँवा देते हैं।





